"३३५" इत्यस्य संस्करणे भेदः
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'''३३५''' तमः वर्षः [[ग्रेगोरी-कालगणना|ग्रेगोरी-कालगणनायाम्]] एकः [[साधारण-वर्षः]]
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= भारतीय संविधान अनुच्छेद 334 (Article 334 in Hindi) - स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात् न रहना =
== विवरण ==
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,
(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और
(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंषल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी,
इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से [साठ वर्ष]* की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे :
परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय विद्यमान लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।
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<nowiki>*</nowiki> संविधान (उनासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 2 द्वारा (25-1-2000 से) पचास वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित।
== घटनाः ==
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