"अङ्गप्रत्यारोपणम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

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भारत सरकार द्वारा 'ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन एक्ट' 1994 लागू है, जिसके अंतर्गत 'ब्रेन डेथ' को वैध करार दिया गया है और मानव अंगों के निकालने, भंडारण तथा प्रत्यारोपण की व्यवस्था दी गयी है। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत यह भी व्यवस्था दी गयी है कि अंगदान केवल उसी अस्पताल में संभव है, जहां उसे प्रत्यारोपण करने की सुविधा उपलब्ध है। इस नियम के कारण दूर-दराज के इलाकों में अंगदान संभव नहीं हो सकता क्योंकि वहां के अस्पतालों में इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। परन्तु कानूनी अड़चन को देखते हुए वर्ष 2011 में सरकार ने नियम में परिवर्तन किया है। नये नियम के अनुसार अंगदान किसी भी अस्पताल, जिसमें आई सी यू हो, में किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि उस अस्पताल में प्रत्यारोपण न भी होता हो परन्तु आई सी यू है तो अंगदान किया जा सकता है। यह नियम संभवत अभी तक लागू नहीं हुआ है लेकिन इस नियम के लागू होने के उपरांत अंगदान करना सुविधाजनक हो जायेगा।---->
 
==बाह्यसम्पर्कतन्तुः==
* [http://www.ustransplant.org/ अङ्ग्प्रत्यारोपणस्य अतिजीवनस्य मूल्यम्]
* [http://www.medicalindiatourism.com/multi-organ-transplant/ अनेकाङ्गप्रत्यारोपणम्]
* [http://www.chp.edu/centers/03liver_trans_procedure.php यकृत् प्रत्यारोपणम्]]
* [http://www.organtransplants.org/ आन्लैन् एजुकेशन् डाक्युमेण्टरी]
* [https://archive.org/details/gov.hhs.hrsa.hrs00456.2.1 वैज्ञानिक चमत्कारः]
* [http://waring.library.musc.edu/exhibits/kidney/ प्रथम अङ्गप्रत्यारोपणम्]
* [https://news.uic.edu/robotic-surgery-levels-field-for-obese-patients-needing-kidney-transplants यान्त्रिक मूत्रपिण्ड प्रत्यारोपणम्]
* [http://www.youtube.com/watch?v=nCUDosmYce8 यान्त्रिक मूत्रपिण्डप्रत्यारोपणम् पश्यतु]
 
[[वर्गः:चिकित्साः]]
[[वर्गः:बाह्यानुबन्धः योजनीयः]]
[[वर्गः:विषयः वर्धनीयः]]
[[वर्गः:सारमञ्जूषा योजनीया]]
"https://sa.wikipedia.org/wiki/अङ्गप्रत्यारोपणम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्